नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों की तैनाती को सुदृढ़ बनाने और यातायात प्रबंधन में सुधार के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद एक परिपत्र जारी करके जिला पुलिस और यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा सप्ताहांत तथा सप्ताह में दो अतिरिक्त दिन शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक संयुक्त पैदल गश्त को अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह परिपत्र पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जिला और यातायात इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में जनसुरक्षा बढ़ाना, पुलिस की मौजूदगी को अधिक दृश्यमान बनाना और यातायात नियमन को बेहतर करना है।
यह कदम हाल ही में उपराज्यपाल, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय, दृश्यमान व जनसंपर्क आधारित पुलिसिंग पर जोर दिया गया। था।
परिपत्र के अनुसार, जिला और यातायात इकाइयों के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्तों को निर्धारित समय के दौरान जमीन पर मौजूद रहना होगा।
परिपत्र में कहा गया है कि यह ड्यूटी अनिवार्य होगी, न कि नियमित प्रशासनिक गतिविधि।
भाषा जोहेब माधव
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