दिल्ली दंगे: शरजील इमाम ने जमानत से इनकार संबंधी आदेश को उच्चतम न्यायालय में दी चुनौती

दिल्ली दंगे: शरजील इमाम ने जमानत से इनकार संबंधी आदेश को उच्चतम न्यायालय में दी चुनौती

  •  
  • Publish Date - September 6, 2025 / 07:52 PM IST,
    Updated On - September 6, 2025 / 07:52 PM IST

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) कार्यकर्ता शरजील इमाम ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने 2022, 2023 और 2024 में दायर याचिकाओं पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतःस्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है, जहां दंगों की ‘‘पहले से ही साजिश रची गई थी’’ और ‘‘एक भयावह मकसद’’ और ‘‘सुनियोजित साजिश’’ के साथ ऐसा किया गया था।

खालिद, इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित ‘‘मास्टरमाइंड’’ होने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप