डीआईजी स्तर के अधिकारी ललन की मौत की सीआईडी जांच की निगरानी करेंगे : कलकत्ता हाईकोर्ट

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डीआईजी स्तर के अधिकारी ललन की मौत की सीआईडी जांच की निगरानी करेंगे : कलकत्ता हाईकोर्ट

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  • Publish Date - December 23, 2022 / 05:44 PM IST,
    Updated On - December 23, 2022 / 05:44 PM IST

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि सीआईडी के एक उप महानिरीक्षक (डीआईजी) स्तर के अधिकारी सीबीआई हिरासत में बीरभूम के बोगतुई में दस लोगों के नरसंहार के मुख्य आरोपी ललन शेख की अप्राकृतिक मौत की जांच की निगरानी करेंगे।

मामले में पक्षकारों को सीबीआई द्वारा याचिका में अपनी-अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि वह हलफनामे दाखिल करने के बाद ललन की अप्राकृतिक मौत की जांच को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की प्रार्थना पर विचार करेगी। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि राज्य सीआईडी का एक डीआईजी स्तर का अधिकारी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करेगा।

उन्होंने याचिका में पक्षकारों – सीआईडी, सीबीआई और ललन शेख की विधवा- को पांच जनवरी तक केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर अपनी स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पांच जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

सीबीआई ने ललन की अप्राकृतिक मौत के मामले को राज्य सीआईडी से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महानिदेशक या खुद सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष आवेदन किया था।

ललन का शव 12 दिसंबर को रामपुरहाट में सीबीआई के कैंप कार्यालय के शौचालय में लटका मिला था। सीबीआई का यह कार्यालय बोगतुई हत्याकांड की जांच के लिए स्थापित किया गया था।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश

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