31 दिसंबर से पहले कर लें ये जरूरी काम, नही किया तो होंगे परेशान

31 दिसंबर से पहले कर लें ये जरूरी काम, नही किया तो होंगे परेशान

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  • Publish Date - December 22, 2019 / 09:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

नई दिल्ली। 31 दिसंबर के पहले बैंक (Bank), इनकम टैक्स (Income Tax), एटीएम (ATM), पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े कुछ काम करना जरूरी है नही तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन कामों में आधार और पैन को लिंक करना, एटीएम कार्ड और इनकम टैक्स से जुड़े कार्य हैं।

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इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित कर सकता है। इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है।

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इसके अलावा SBI ने अपने ग्राहकों के मैगनेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड में बदल रहा है। अगर आपने अब तक अपने मैगनेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड को नए कार्ड में नहीं बदलवाया है तो अब भी आपके पास मौका है। आप अपने होम ब्रांच में जाकर 31 दिसंबर 2019 तक ये काम कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देगा।

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इनके अलावा 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं, अगर आप डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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साथ ही किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े के समाधान के लिए 31 दिसंबर 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्योंकि वित्त मंत्रालय ‘सबका विश्वास स्कीम’ की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अं​तिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है।