चंडीगढ़ : Eid-ul-Fitr Holiday हरियाणा सरकार ने रविवार को ईद-उल-फित्र के मौके पर 31 मार्च को निजी कार्यालयों या संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया, जो सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की सूची का पालन करते हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि हरियाणा में इस वर्ष ईद-उल-फित्र पर 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
Eid-ul-Fitr Holiday अधिसूचना में कहा गया था कि यह संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत हैं और 31 मार्च वित्त वर्ष (2024-25) का आखिरी दिन है। ये आदेश यथावत रहेंगे, तथा इस अधिसूचना में रविवार को जारी संशोधनों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ऐच्छिक छुट्टियां पहले ही समाप्त कर ली हैं, तो उसे एक अतिरिक्त ऐच्छिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। इसमें कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, यदि कुछ निजी कार्यालय/संस्थान सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की सूची का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यालयों/संस्थानों में 31 मार्च, 2025 को अवकाश रहेगा।’’
हरियाणा सरकार द्वारा ईद को राजपत्रित अवकाश के बजाय ऐच्छिक अवकाश घोषित करने के निर्णय के बाद, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह मामला उठाया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया था कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। उन्होंने कहा था, ‘‘इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा था कि चूंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए विभागों के लिए विभिन्न वित्तीय लेन-देन निपटाना आवश्यक है। सैनी ने कहा था कि ईद पर किसी के भी ऐच्छिक अवकाश लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।