Announced closure of all government offices
नई दिल्ली। Announced closure of all government offices दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। आधिकारिक आदेश के अनुसार सभी पात्र कर्मचारी – सार्वजनिक अथवा निजी – जो दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
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Announced closure of all government offices आदेश में कहा गया, ‘‘ मतदान प्रतिशत और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश को लागू करने की घोषणा की है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करता है।’’
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बयान में कहा, ‘‘इसके अलावा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसी के तहत पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी।’’