पूर्व कांग्रेस सांसद की हत्या का मामला: सजा माफी के खिलाफ दोषी की याचिका खारिज

पूर्व कांग्रेस सांसद की हत्या का मामला: सजा माफी के खिलाफ दोषी की याचिका खारिज

पूर्व कांग्रेस सांसद की हत्या का मामला: सजा माफी के खिलाफ दोषी की याचिका खारिज
Modified Date: August 25, 2026 / 01:08 am IST
Published Date: August 25, 2026 1:08 am IST

अहमदाबाद, 24 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व सांसद रऊफ वलीउल्लाह की 1992 में हुई हत्या के मामले में दोषी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने राज्य सरकार द्वारा अपनी सजा माफी के आवेदन को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अवैध गतिविधियों में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा था।

न्यायमूर्ति एम.आर. मेंगडे ने दोषी इकबाल हुसैन धोबी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 2007 में एक विशेष टाडा अदालत ने तत्कालीन राज्यसभा सदस्य एवं गुजरात कांग्रेस नेता वलीउल्लाह की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अदालत ने 20 अगस्त को अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक सिंडिकेट का हिस्सा था, और वलीउल्लाह की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे कि हत्या के एक अन्य मामले के आरोपियों को सजा मिले।’’

भाषा सुरेश आशीष

आशीष


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