दुकानदार के साथ 9.49 लाख रु की धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

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दुकानदार के साथ 9.49 लाख रु की धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 07:15 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 07:15 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) उत्तर दिल्ली पुलिस ने एक दुकानदार के बैंक खाते से अनधिकृत रूप से 9.49 लाख रुपये का यूपीआई के जरिए 21 बार में लेन-देन करने के आरोप में पीड़ित के पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

उत्तर दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) पुखराज कमल गुप्ता ने यहां पत्रकारों को बताया कि आरोपी की पहचान 19 वर्षीय अभिषेक सिंह के तौर पर हुई है और उसे उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया है।

उनके अनुसार, अभय नागर नामक दुकानदार ने शिकायत दी कि नौ मार्च से 15 अप्रैल के बीच 21 यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से 9.49 लाख रुपये का अनधिकृत लेन-देन हुआ है।

पुलिस ने बताया कि उनकी शिकायत पर ई-प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

गुप्ता ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 9.49 लाख रुपये में से पांच लाख रुपये की रकम पीड़ित को वापस दिलाया गई।

अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला कि ठगी गई राशि में से 1.19 लाख रुपये का इस्तेमाल 24 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि बैग, सूटकेस और कपड़ों समेत सभी सामान फर्जी पहचान के नाम पर खरीदे गए थे। इसके लिए आरोपी से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

गुप्ता ने बताया कि छानबीन से पता चला कि मोबाइल नंबर सिंह से जुड़ा था जो पहले शिकायतकर्ता की दुकान पर काम करता था।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर करता और फिर किसी बहाने से शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन लेता तथा भुगतान के लिए उनकी यूपीआई आईडी डालता और पीड़ित के मोबाइल से भुगतान को मंजूरी दे देता। इसके बाद बैंक से पैसे कटने के संबंध में आए संदेशों को डिलीट कर देता।

अधिकारी ने कहा कि उसने ‘वीर सिंह’ के नाम पर ऑर्डर दिए और सामान की आपूर्ति के संबंध में राजस्थान में फर्जी पते दिए और फिर वस्तुओं को किसी और को बेच दिया।

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

भाषा नोमान नोमान नरेश

नरेश