आबकारी मामला : उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को जमानत दी

आबकारी मामला : उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को जमानत दी

आबकारी मामला : उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को जमानत दी
Modified Date: October 25, 2024 / 11:38 am IST
Published Date: October 25, 2024 11:38 am IST

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को शुक्रवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को करीब 300 गवाहों से पूछताछ करनी है और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है।

शीर्ष अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा कि ढल एक साल से अधिक समय से जेल में हैं और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

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शीर्ष अदालत ने ढल को निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन राहत प्रदान की।

उसने ढल को प्रत्येक सुनवाई पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

ढल ने उच्च न्यायालय के चार जून के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

ढल को इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था। ढल कथित घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा


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