आबकारी नीति मामला: अदालत ने आरोपी कारोबारी पिल्लई की अंतरिम जमानत चार जनवरी तक बढ़ाई

आबकारी नीति मामला: अदालत ने आरोपी कारोबारी पिल्लई की अंतरिम जमानत चार जनवरी तक बढ़ाई

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  • Publish Date - December 28, 2023 / 08:51 PM IST,
    Updated On - December 28, 2023 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को उनकी पत्नी की बीमारी के कारण दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को चार जनवरी तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाश पीठ ने पिल्लई की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि प्रासंगिक चिकित्सा दस्तावेजों की प्रतियां सत्यापन के लिए ईडी के वकील को दी जाएं।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘18 दिसंबर के आदेश के तहत दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है। चार जनवरी को रोस्टर बेंच के समक्ष इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।’’

निचली अदालत ने 18 दिसंबर को पिल्लई को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को ऑपरेशन कराना है।

पिल्लई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और वकील नितेश राणा ने उच्च न्यायालय से उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि छुट्टी मिलने के बाद उनकी पत्नी में और भी जटिलताएं पैदा हो गई हैं।

पिल्लई को ईडी ने छह मार्च को इन आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था कि जब 2021 की आबकारी नीति तैयार और लागू की जा रही थी, तब उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में ‘‘साउथ ग्रुप’’ का प्रतिनिधित्व किया था।

ईडी ने दावा किया कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता और ‘‘साउथ ग्रुप’’ शराब कार्टेल के मुखिया के करीबी सहयोगी हैं। कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

भाषा आशीष माधव

माधव