जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने बडगाम में पत्थरबाजों के खिलाफ सेना की जीप के आगे ढाल की तरह इस्तेमाल किए गए फारूक अहमद डार को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. आयोग ने राज्य सरकार को डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपने फैसले में कहा है, कि सेना के एक वाहन के बोनट से बांधने से हुए अपमान, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, तनाव, गलत तरीके से रोकने और बंधक बनाने को लेकर डार को मुआवजा दिया जाए. सेना ने पत्थरबाजों से बचने के लिए डार को वाहन के बोनट से बांधा था.