भ्रष्टाचार मामले में आरोप पत्र के बाद डीजेबी के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता को सलाहकार पद से हटाया गया

भ्रष्टाचार मामले में आरोप पत्र के बाद डीजेबी के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता को सलाहकार पद से हटाया गया

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  • Publish Date - December 10, 2025 / 12:55 AM IST,
    Updated On - December 10, 2025 / 12:55 AM IST

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए बोर्ड के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। उन्हें ईडी द्वारा एक निविदा धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि मामले में 2022 में अवजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के लिए निविदाएं देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

गुप्ता को इस साल 24 अक्टूबर को दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। आठ दिसंबर को उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 2022 के निविदा भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष की शिकायत छह दिसंबर को दिल्ली की अदालत में दायर की गई थी।

एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 14 आरोपी संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपपत्र में जिन लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उनमें आप नेता सत्येंद्र जैन, डीजेबी के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, डीजेबी के पूर्व सदस्य अजय गुप्ता, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ, विनोद चौहान और नागेंद्र यादव जैसे निजी व्यक्ति, हैदराबाद स्थित कंपनी यूरोटेक एनवायर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके एमडी राजा कुमार कुर्रा शामिल हैं।

भाषा तान्या प्रशांत

प्रशांत

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