रिलायंस अनिल अंबानी समूह के पूर्व प्रबंध निदेशक सतीश सेठ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

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रिलायंस अनिल अंबानी समूह के पूर्व प्रबंध निदेशक सतीश सेठ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

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  • Publish Date - June 18, 2026 / 04:28 PM IST,
    Updated On - June 18, 2026 / 04:28 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने हवाला से जुड़े धन शोधन मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह के पूर्व प्रबंध निदेशक सतीश सेठ को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में पूछताछ पूरी किये जाने के बाद, अवकाशकालीन न्यायाधीश रश्मि गुप्ता ने सेठ को 2 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने सेठ को जेल में रहने के दौरान चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अपना चश्मा और दवाइयां साथ रखने की इजाजत दी। साथ ही, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेल नियमावली के मुताबिक, बिस्तर की उनकी मांग पर उपयुक्त फैसला करें।

छह दिन की ईडी हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले सेठ को अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने सेठ को एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि हीरे के आयात की कीमत अधिक दिखाकर और फर्जी बिल बनाकर हवाला के जरिए विदेश में पैसे भेजे गए।

एजेंसी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पहचान एक व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी के मुख्य लाभार्थी के तौर पर हुई।

इस धोखाधड़ी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दो सड़क परियोजनाओं – जयपुर-रींगस टोल रोड परियोजना और त्रिची-करूर टोल रोड परियोजना – से सरकारी धन को कथित तौर पर दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिलायंस इंफ्रा उन कॉर्पोरेट कंपनियों में शामिल थी, जिन्होंने विदेश में धन भेजने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया और लगभग 92 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

ईडी ने फरवरी 2026 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।

अदालत ने 14 जून को सेठ को छह दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और अपराध में उनकी कथित भूमिका को देखते हुए, जांच के लिए उनसे विस्तार से और लगातार पूछताछ करने की जरूरत है।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश