Article 370 Verdict: ‘सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है’, अनुच्छेद 370 हटाने पर गुलाम नबी आजाद ने जताई निराशा

Article 370 Verdict: 'सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है', अनुच्छेद 370 हटाने पर गुलाम नबी आजाद ने जताई निराशा

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  • Publish Date - December 11, 2023 / 02:30 PM IST,
    Updated On - December 11, 2023 / 02:52 PM IST

Ghulam Nabi Azad On Kamalnath

नई दिल्ली। Article 370 Verdict जम्म-कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है। कोर्ट के इस फैसले को लेकिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी(DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने निराश जताया है।

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Article 370 Verdict उन्होंने कहा कि, “एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीज़ों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा। मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था। इसे करते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया। हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से हम, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है।”

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

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