प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और दादा को उम्रकैद

प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और दादा को उम्रकैद

प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और दादा को उम्रकैद
Modified Date: September 10, 2025 / 10:42 am IST
Published Date: September 10, 2025 10:42 am IST

बदायूं (उप्र), 10 सितंबर (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने इस साल की शुरुआत में एक प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और दादा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) फराह मतलूब की अदालत ने मंगलवार को महेश, उसकी पत्नी भगवती और पिता राम अवतार को नीतू (19) और उसके प्रेमी जयपाल (20) की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव गुप्ता के अनुसार, गांव परौली निवासी महेश अपनी बेटी नीतू के जयपाल के साथ संबंधों से नाराज था। इसी साल दो जनवरी को महेश ने अपनी पत्नी और पिता के साथ मिलकर नीतू और जयपाल की हत्या कर दी।

जयपाल के पिता सूरजपाल ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों परिवारों द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद नीतू और जयपाल एक-दूसरे से मिलते रहे। इसी बात से नाराज होकर महेश ने दोनों की हत्या कर दी।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, तेजी से जांच पूरी की और 16 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी ठहराया और यह आदेश भी दिया कि जुर्माने की राशि जयपाल के माता-पिता को मुआवजे के रूप में दी जाए।

भाषा सं जफर

वैभव खारी

खारी


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