अमरावतीः increased the house rent allowance आंध्र प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ वार्ता सफल होने के दो सप्ताह बाद रविवार को सिलसिलेवार आदेश जारी करते हुए संशोधित वेतनमान-2022 (आरपीएस) के तहत आवास किराया भत्ते (एचआरए) में संशोधन और अन्य लाभों को बढ़ाने की घोषणा की।
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increased the house rent allowance वाई.एस जगन मोहन रेड्डी सरकार कर्मचारियों को आरपीएस को लेकर उनकी अनिश्चिकालीन हड़ताल खत्म करने के लिये मनाने में कामयाब रही। कर्मचारी एचआरए को बढ़ाने, नगर प्रतिपूरक भत्ता बरकरार रखने और 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 17 जनवरी को जारी आरपीएस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर लाखों कर्मचारियों ने तीन फरवरी को विजयवाड़ा शहर तक मार्च निकाला था। कर्मचारियों ने सात फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की भी धमकी दी थी।
विशेष मुख्य सचिव (वित्त) एस एस रावत द्वारा रविवार को जारी संशोधित आदेशों के अनुसार, नयी दिल्ली और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए 24 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें अधिकतम सीमा 25,000 रुपये की है। यही बात यहां के राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और हैदराबाद से स्थानांतरित विभागाध्यक्षों के कार्यालयों पर भी लागू होगी। यह आदेश जून 2024 तक जारी रहेगा। जिला मुख्यालयों और दो लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, 17,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 16 प्रतिशत एचआरए तय किया गया है।