शिमला। Limit on Liquor Purchase: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कई अहम बदलाव किए हैं। राज्य में शराब के दामों के मार्जिन, विवाह समारोहों में परोसने की सीमा और यात्रा के दौरान शराब ले जाने के नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। अब एक व्यक्ति एक बार में 750 एमएल की छह बोतलें या 1000 एमएल की पांच बोतलें अपने साथ ले जा सकेगा। पहले यह सीमा दो बोतलों तक थी।
बीयर के मामले में 650 एमएल की 24 बोतलें या 5 लीटर के तीन कैन ले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, स्पष्ट किया गया है कि यह शराब हिमाचल प्रदेश में अधिकृत रूप से खरीदी गई हो और उस पर राज्य की एक्साइज ड्यूटी अदा की गई हो। दूसरे राज्यों से शराब लाकर इस सीमा का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
Limit on Liquor Purchase: नई नीति के तहत शराब की हर बोतल पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे अवैध और नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। देसी शराब केवल आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतलों में ही भरी जाएगी और प्रत्येक बोतल पर निर्धारित सुरक्षा चिह्न (होलोग्राम) अनिवार्य होगा। देसी शराब की पाउच में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि यदि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पॉलिथीन पाउच में बिक्री प्रचलित होती है, तो विशेष परिस्थितियों में आयुक्त अनुमति दे सकते हैं।
घरेलू कार्यक्रमों और पारिवारिक आयोजनों के लिए निर्धारित सीमा तय की गई है। सामाजिक आयोजनों में परमिट के तहत 72 बोतल शराब और 78 बीयर परोसने की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
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