नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना अनिवार्य बनाने जा रही है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा है कि जल्द ही सरकार ड्राइविंग लाइसेंस-आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना सकती है। बता दें, आधार की अनिवार्यता को लेकर चले काफी विवाद के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिल गई थी।
कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, हम जल्द ही एक कानून ला रहे हैं, जो आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग को अनिवार्य बनाएगा। अभी ये होता है कि दुर्घटना को अंजाम देकर कोई भाग जाता है और फिर दूसरा लाइसेंस बना लेता है। इससे वह बच निकलता है।
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उन्होंने कहा कि आधार लिंकिंग के बाद आप अपना नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स नहीं। अपनी पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकते हैं। आप जैसे ही दूसरे लाइसेंस के लिए जाएंगे, सिस्टम बताएगा कि इस व्यक्ति का पहले से लाइसेंस है और दूसरा ना दिया जाए।
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