लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना और मास्क लगाना अनिवार्य

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना और मास्क लगाना अनिवार्य

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  • Publish Date - April 15, 2020 / 06:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन की गाइडलाइंस में पहले की अपेक्षा और सख्ती कर दी गई है। लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य है, सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा-निर्देशों में कहा कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

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सरकार ने दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल भी तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

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इन दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को कोरोना वायरस के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी. उससे पहले 14 अप्रैल को 21 दिन का लॉकडाउन खत्‍म हो रहा था।

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पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि इस बार अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का पिछली बार की तुलना में अधिक सख्‍ती से पालन किया जाएगा, इस दौरान देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद यदि स्थिति में सुधार दिखता है तो 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर सशर्त छूट दी जा सकती है।

 

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