गुजरात में यूसीसी विधेयक पारित, शाह ने कहा ‘सभी नागरिकों के लिए समान कानून’

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गुजरात में यूसीसी विधेयक पारित, शाह ने कहा ‘सभी नागरिकों के लिए समान कानून’

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  • Publish Date - March 25, 2026 / 09:39 PM IST,
    Updated On - March 25, 2026 / 09:39 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुजरात विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित किए जाने की सराहना की और कहा कि देश को तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के आधार पर चलाया जाना चाहिए।

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थापना से ही यह संकल्प रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

शाह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी यूसीसी विधेयक पारित कर ‘ऐतिहासिक कार्य’ पूरा कर लिया है और इस प्रकार अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

उन्होंने कहा, “इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र (पटेल) और इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं। देश का संचालन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के आधार पर होना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता और हमारा संकल्प दोनों है।”

गुजरात विधानसभा में मंगलवार को सात घंटे से अधिक चली बहस के बाद यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन (लिव-इन) संबंध को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

विधेयक में बल, दबाव या धोखाधड़ी से किए गए विवाहों के लिए सात साल की कैद का प्रावधान है और साथ ही दो बार विवाह व बहु विवाह पर भी रोक लगाई गई है।

यह विधेयक विवाह और ‘लिव-इन’ के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य बनाता है।

भाषा जितेंद्र सुरेश

सुरेश