बकाया गुजारा भत्ता नहीं देने पर जेल की सजा काट चुका पति दायित्व से मुक्त नहीं: अदालत

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बकाया गुजारा भत्ता नहीं देने पर जेल की सजा काट चुका पति दायित्व से मुक्त नहीं: अदालत

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  • Publish Date - March 25, 2026 / 11:38 PM IST,
    Updated On - March 25, 2026 / 11:38 PM IST

प्रयागराज, 25 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने में चूक के कारण जेल होने की स्थिति में भी पति मासिक गुजारा भत्ता देने के अपने वैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं होता है।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के तहत दोहरे दंड का सिद्धांत, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भरण पोषण आदेशों के निष्पादन पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है।

अदालत ने हसीना खातून नाम की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। खातून ने मुरादाबाद के दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा जनवरी, 2023 में पारित आदेश को चुनौती दी थी।

तथ्यों के मुताबिक, जुलाई, 2019 में, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के पति को उसकी पत्नी को 4,000 रुपये और दिव्यांग बेटे को 4,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। हालांकि, पति 2,64,000 रुपये बकाए का भुगतान करने में विफल रहा जिसके बाद याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा सजा देने का आवेदन किया गया।

इस आवेदन पर एक वसूली वारंट जारी किया गया और पति को 30 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया। चूंकि उसने गुजारा भत्ता की रकम देने से मना कर दिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया।

रिहाई के बाद भी उसने पत्नी को गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जिसके उपरांत पत्नी ने नया रिकवरी वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए फिर से आवेदन किया। हालांकि, इस बार 2,64,000 रुपये की वसूली का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका पति गुजारा भत्ता बकाये के संबंध में पहले ही 30 दिन जेल में बिता चुका है।

उच्च न्यायालय ने अपने 42 पन्नों के आदेश में संबंधित अदालत को छह प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो निचली अदालत उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित करे।

भाषा सं राजेंद्र धीरज

धीरज