हरियाणा ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया

हरियाणा ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया

हरियाणा ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया
Modified Date: April 8, 2026 / 10:27 pm IST
Published Date: April 8, 2026 10:27 pm IST

चंडीगढ़, आठ अप्रैल (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य सरकार की सेवाओं या पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए मौजूदा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और लाभकारी रोजगार को सुविधाजनक बनाने तथा उनके कौशल का अनुशासित और सुरक्षा संबंधित सेवाओं में सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा ने अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने अग्निवीर नीति को मंजूरी दी और हरियाणा सरकार के अंतर्गत सेवाओं/पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए मौजूदा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जिनमें विशेष रूप से वन रक्षक (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग), वार्डर (जेल विभाग) और माइनिंग गार्ड (खनन और भूविज्ञान विभाग) शामिल हैं।

सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी चल रही और आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन और संशोधित निर्देश जारी करें।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश


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