उच्च न्यायालय ने चुनाव चिह्न के लिए एक पार्टी की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने चुनाव चिह्न के लिए एक पार्टी की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

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  • Publish Date - October 6, 2025 / 07:35 PM IST,
    Updated On - October 6, 2025 / 07:35 PM IST

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय जनसंघ की उस याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जिसमें नवंबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने निर्वाचन आयोग को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी।

न्यायाधीश ने अगस्त में याचिकाकर्ता की एक अन्य याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पहले के चुनाव चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी।

सोमवार को न्यायाधीश को सूचित किया गया कि आयोग ने पार्टी में आंतरिक विवादों के आधार पर याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

अदालत को बताया गया कि कथित विवाद ‘‘अब कोई मायने नहीं रखता और समीर सिंह चंदेल नामक व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासन के बाद पार्टी के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।’’

इसके बाद, न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका नाम 1979 में बदला गया। याचिका में कहा गया है कि पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही चुनाव लड़ती रही है और संबद्ध कानूनों के अनुरूप समय-समय पर निर्वाचन आयोग को चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करती रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने आंध्र प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनावों में भाग लिया था, जिसके लिए उसे चुनाव चिह्न ‘‘सितार’’ आवंटित किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को संवैधानिक गारंटी और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन चुनाव लड़ने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है और चुनाव चिह्न आवंटित न होने से चुनाव लड़ने का उसका अवसर छिन जाएगा।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश