सोनभद्र, सात फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने छह साल पुराने इस मामले में दोनों दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि जिले के घोरावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने दिनांक 10 सितंबर 2019 को मंडलायुक्त विंध्याचल, मिर्जापुर को प्रेषित पत्र में सूचित किया कि वह अनुसूचित जाति का एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है।
वादी ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है और 27 अगस्त 2019 को विद्यालय से लौट रही थी, तभी रास्ते में राजपति (40) और मीरू (42) ने उसका अपहरण कर लिया तथा तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों दोषियों से वसूली गई कुल एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड की राशि में से 85 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया।
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सं, जफर रवि कांत