अवैध रूप से जेल में रखने के आरोप वाली चौटाला की याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई

अवैध रूप से जेल में रखने के आरोप वाली चौटाला की याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई

अवैध रूप से जेल में रखने के आरोप वाली चौटाला की याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: July 14, 2022 5:34 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को 16 अगस्त को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में अवैध तरीके से जेल में रखने का आरोप लगाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में जेल अधिकारियों से पूछा कि मामले में उनके पहले ही चार साल की कैद की सजा काटने के आधार पर रिहाई के उनके अभिवेदन पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘आप उनके अभिवेदन पर फैसला क्यों नहीं करते? और भी कारण हैं कि उन्हें (जेल अधिकारियों को) उनके अभिवेदन पर फैसला क्यों करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए।’’

चौटाला (87) की ओर से वकील अमित साहनी ने कहा कि उन्होंने जेल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उनकी ‘‘वास्तविक शारीरिक हिरासत’’ का हिसाब लगाया जाए, लेकिन जेल में पांच साल बिताने के बाद भी उन्हें रिहा करने के बजाय उन्होंने इस विषय पर निचली अदालत को एक पत्र भेज दिया, जिसने इसका निस्तारण किया।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप


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