Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने जताई ये उम्मीद

Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।

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  • Publish Date - March 19, 2025 / 11:36 AM IST,
    Updated On - March 19, 2025 / 11:41 AM IST

Krishna Janmabhoomi Case/ Image Credit: IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।
  • दिनेश शर्मा ने कहा कि, आज की सुनवाई में न्यायालय पेंडिंग पड़े उन प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा, जिन्हें पहले दाखिल किया गया था।
  • याचिकाकर्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि हिंदू पक्ष को अदालत से न्याय मिलेगा।

मथुरा: Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने इस मामले में बताया कि, पिछली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने ASI (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को पार्टी बनाने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दी गई संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था।

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दिनेश शर्मा ने बताई हिंदू पक्ष की प्रमुख मांग

Krishna Janmabhoomi Case:  दिनेश शर्मा ने कहा कि, आज की सुनवाई में न्यायालय पेंडिंग पड़े उन प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा, जिन्हें पहले दाखिल किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू पक्ष की प्रमुख मांग है कि मंदिर की भूमि को मंदिर को वापस दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 के तहत यह मामला लंबा खींचा जाए।

याचिकाकर्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि हिंदू पक्ष को अदालत से न्याय मिलेगा और यह मामला केवल सबूतों के आधार पर सुलझेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष का प्रयास केवल इस मामले को लंबा खींचने का हो सकता है, लेकिन अंततः हिंदू पक्ष की जीत सुनिश्चित है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि हिंदू पक्ष की बात तो यही है कि यह विवादित ढांचा तलवार के दम पर जबरदस्ती बनाया गया था और हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि हम कलम की ताकत से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा। मंदिर की जमीन को समतल कर दिया।

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हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद : दिनेश शर्मा

Krishna Janmabhoomi Case:  शर्मा ने कहा कि, आक्रांताओं ने हमेशा भारत को लूटा। मंदिरों से बेशकीमती मूर्तियां अपने खजाने में भर लीं, ऐसे में हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है। याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने अदालत की सुनवाई पर विश्वास व्यक्त किया और कहा कि न्याय की उम्मीद बनी हुई है।

बता दें कि, यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले भी इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है। इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जन्मभूमि संबंधी सभी मामलों में याचियों को एक मंच पर आने की अपील की थी।

श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला क्या है?

श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच भूमि विवाद से संबंधित है, जिसमें हिंदू पक्ष मंदिर की भूमि वापस प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष पूजा उपासना अधिनियम 1991 के तहत मामला लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले की सुनवाई कब होगी?

इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई बार हो चुकी है, और आगामी सुनवाई आज (19 मार्च, 2025) को होने वाली है।

हिंदू पक्ष की प्रमुख मांग क्या है इस मामले में?

हिंदू पक्ष की प्रमुख मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि मंदिर को वापस दी जाए, जिसे पहले जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था।

श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या दृष्टिकोण है?

मुस्लिम पक्ष इस मामले को पूजा उपासना अधिनियम 1991 के तहत लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और इसे एक धर्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

क्या हिंदू पक्ष को न्याय मिलेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में?

हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि अदालत से न्याय मिलेगा, और यह मामला केवल साक्ष्यों के आधार पर सुलझेगा।