उच्च न्यायालय ने जेलों में निरोध केंद्रों के संचालन के लिए असम सरकार की आलोचना की

उच्च न्यायालय ने जेलों में निरोध केंद्रों के संचालन के लिए असम सरकार की आलोचना की

उच्च न्यायालय ने जेलों में निरोध केंद्रों के संचालन के लिए असम सरकार की आलोचना की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: October 8, 2020 7:02 pm IST

गुवाहाटी, आठ अक्टूबर (भाषा) गौहाटी उच्च न्यायालय ने जेल परिसर के भीतर अवैध विदेशियों के लिए छह निरोध केंद्रों के संचालन के लिए असम सरकार की आलोचना की है, और इसके लिए उपयुक्त आवास किराए पर लेने के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने जेल परिसर के एक हिस्से को निरोध केंद्र घोषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2018 के निर्देश के अनुपालन के राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया।

अदालत ने बुधवार को इस संबंध में दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि यहां तक कि निरोध केंद्रों के लिए जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि हिरासत केंद्र जेल परिसर के बाहर स्थापित किए जाएंगे। यदि उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं हैं, तो राज्य सरकार निजी भवनों को किराए पर ले सकती है।’’

भाषा कृष्ण नीरज

नीरज


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