Swati Maliwal Attack Case: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, बिभव कुमार की जमानत याचिका पर मांगा जवाब

Swati Maliwal Attack Case: न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से

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  • Publish Date - June 14, 2024 / 01:50 PM IST,
    Updated On - June 14, 2024 / 01:50 PM IST

नई दिल्ली : Swati Maliwal Attack Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से जुड़े मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जबाव मांगा है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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पुलिस ने 18 मई को किया था बिभव को गिरफ्तार

Swati Maliwal Attack Case: बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। इस मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले तीस हजारी अदालत ने कुमार को सात जून को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप ‘‘गंभीर’’ हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज की थी।

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अदालत ने कही ये बात

Swati Maliwal Attack Case: अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई ‘‘पूर्व-चिंतन’’ नहीं किया था और उनके आरोपों को ‘‘खारिज नहीं किया जा सकता।’’ बिभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को दर्ज की गई थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी।

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