उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निजी वाहनों पर ‘केरलम राज्य’ का बोर्ड लगाने पर रोक : पी राजीव

उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निजी वाहनों पर ‘केरलम राज्य’ का बोर्ड लगाने पर रोक : पी राजीव

उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निजी वाहनों पर ‘केरलम राज्य’ का बोर्ड लगाने पर रोक : पी राजीव
Modified Date: September 28, 2026 / 04:00 pm IST
Published Date: September 28, 2026 4:00 pm IST

कोच्चि, 28 सितंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी राजीव ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालय के एक आदेश के तहत निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों पर ‘केरलम राज्य’ का बोर्ड लगाने पर रोक है।

राजीव ने केरलम के मंत्री के.एम. शाजी के इस दावे को खारिज कर दिया कि दोस्त की रेंज रोवर कार को आधिकारिक वाहन के रूप में इस्तेमाल करने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि शाजी उच्च न्यायालय के आदेश से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकते।

राजीव ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी नहीं होने को निजी वाहन को आधिकारिक वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

वाहन के इस्तेमाल और दोस्तों द्वारा प्रायोजित विदेश यात्रा को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे शाजी ने रविवार को कहा था कि रेंज रोवर उनके एक मित्र की है, जिसे वह तब से जानते हैं, जब वह अझीकोड से विधायक थे।

शाजी ने यह भी कहा था कि मंत्रियों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल को लेकर सरकार के आदेश लागू होते हैं और ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंत्री का वाहन केवल सरकार के स्वामित्व वाला ही होना चाहिए।

इस बीच, राज्य के वन मंत्री शिबू बेबी जॉन ने सोमवार को कहा कि उन्हें ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है, जिसके तहत आधिकारिक कार्यों के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य हो।

जॉन ने कहा कि उनके पिता कई वर्षों तक मंत्री रहे थे और वह खुद भी पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं थी, जिसमें पूर्व अनुमति लेने की बात कही गई हो।

भाषा रवि कांत अविनाश दिलीप

दिलीप


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