मानहानि मामले में रमानी को बरी करने के खिलाफ अकबर की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

मानहानि मामले में रमानी को बरी करने के खिलाफ अकबर की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

मानहानि मामले में रमानी को बरी करने के खिलाफ अकबर की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: March 25, 2021 9:00 am IST

(दि14 में सुनवाई की तारीख में आवश्यक सुधार के साथ)

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की याचिका पर पांच मई को सुनवाई करेगा।

अकबर ने इस याचिका में आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। अकबर ने यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

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याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता उपलब्ध नहीं थी।

अकबर ने निचली अदालत के 17 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है जिसमें रमानी को मामले में इस आधार पर बरी कर दिया गया कि एक महिला को दशकों बाद भी अपनी पसंद के किसी भी मंच पर शिकायतें रखने का अधिकार है।

निचली अदालत ने अकबर की शिकायत को खारिज करते हुए कहा था कि रमानी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ।

रमानी ने 2018 में ‘मीटू’ आंदोलन के तहत अकबर के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे।

अकबर ने यौन शोषण के आरोपों के चलते 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

भाषा

गोला

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