गृह मंत्रालय ने लंबित नवीनीकरण आवेदन वाले एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता अवधि बढ़ाई

गृह मंत्रालय ने लंबित नवीनीकरण आवेदन वाले एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता अवधि बढ़ाई

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  • Publish Date - July 1, 2024 / 09:56 PM IST,
    Updated On - July 1, 2024 / 09:56 PM IST

नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी ऐसे एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की वैधता 30 सितंबर तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ा दी गई है, जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं।

एक अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या वे आवेदन करेंगे। ऐसे एनजीओ की वैधता भी 30 सितंबर तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ा दी गई है।

गृह मंत्रालय ने सभी एफसीआरए पंजीकृत संगठनों को यह भी सलाह दी है कि वे ध्यान रखें कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में, प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने की तिथि को समाप्त मानी जाएगी और संगठन विदेशी अंशदान प्राप्त करने या प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश