Tobacco Price Hike | Photo Credit: IBC24 Customize
नई दिल्ली: Tobacco Price Hike एक फरवरी से केंद्र सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद एक फरवरी से गुटखा, पान मसाला समेत तंबाकू प्रॉडक्ट्स महंगी हो जाएगी। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।
Tobacco Price Hike सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों का पुनर्गठन करते हुए, अनुसूची VII (28 प्रतिशत) से कुछ वस्तुओं को अनुसूची II (18 प्रतिशत) और अनुसूची III (40 प्रतिशत) में स्थानांतरित किया गया है। अनुसूची VII (28 प्रतिशत स्लैब) को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी एक फरवरी से सिगरेट,पान-मसाला, गुटखा वगैरह महंगे हो जाएंगे। यानी तंबाकू, सिगरेट वगैरह का सेवन करने वालों की जेब ज्यादा ढीली होगी।
1 फरवरी से लागू होने टैक्स नियम के अनुसार, एक्साइस ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से लागू होगा। यह कितना लगेगा यह उस सिगरेट की लेंथ पर निर्भर होगा।
नॉन फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी तक ₹2,050 प्रति हजार होगा।
नॉन-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक ₹3,600 प्रति हजार लगेगा।
फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर मिलाकर) 65 मिमी तक ₹2,100 प्रति हजार लगेगा।
फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर के साथ) 65 मिमी से अधिक और 70 मिमी तक ₹4,000 प्रति हजार लगेगा।
फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर के साथ) 70 मिमी से अधिक और 75 मिमी तक ₹5,400 प्रति हजार लगेगा।
एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सिगरेट के दाम में 20 से लेकर 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। छोटी सिगरेट पर 20 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। वहीं मध्यम वाले सिगरेट पर 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा प्रीमियम सिगरेट पर 50 फीसदी का इजाफा हो सकता है।