Husband Forces to wife for Halala with Jeth after Triple Talaq

‘पहले बड़े भाई के साथ हलाला करो तब अपनाउंगा दोबारा’ गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, फिर बनाया हलाला के लिए दबाव

'पहले बड़े भाई के साथ करो तब अपनाउंगा दोबारा' गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक! Husband Forces to wife for Halala with Jeth after Triple Talaq

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : June 28, 2022/4:05 am IST

लखनऊ: Husband Forces for Halala with Jeth जिले के सआदतगंज कोतवाली थाना क्षेत्र से तीन तलाक के बाद हलाला का मामला सामने आया है। दरअसल मुस्लिम युवक ने दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं, जब महिला की मां ने अपने दामाद से बेटी को वापस अपनाने की गुजारिश की तो उसने अपने बड़े भाई यानि जेठ से हलाला करवाने की बात कही। फिलहाल इस मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Husband Forces for Halala with Jeth मिली जानकारी के अनुसार सआदतगंज निवासी महिला की शादी 16 जून 2019 को सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई थी। पीड़िता के अनुसार विदा होकर ससुराल पहुंचने के बाद ही उस पर पांच लाख दहेज लाने का दबाव डाला जाने लगा। ऐसा नहीं करने पर महिला को कई बार पीटा गया। इस बीच महिला का सूफियान से बेटा हुआ। 22 अप्रैल 2022 को परिवार के दबाव में सूफियान ने पत्नी को एक साथ तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।

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पीड़िता के मुताबिक उसके पिता की मौत हो चुकी है। परिवार में केवल मां है। तीन तलाक दिए जाने के बाद वह मायके पहुंची थी। पीड़ित की मां ने महबूब अली से बहू को वापस घर में लेने के लिए कहा, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पीड़िता ने सआदतगंज थाने में शिकायत की। तब ससुराल पक्ष ने समझौते की बात कहते हुए महिला को घर में वापस लेने की हामी भर दी, लेकिन बाद में लोग मुकर गए।

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आरोप है कि ससुराल वालों ने जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रखी थी। उसने शर्त मानने से मना कर दिया। पीड़िता ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर के अनुसार सूफियान, उसके पिता महबूब, भाई गुफरान समेत परिवार की दो महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रतापड़ना, मारपीट, धमकी देने, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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