अर्नब गोस्वमाी आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अंतिरम जमानत के लिये न्यायालय पहुंचे

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अर्नब गोस्वमाी आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अंतिरम जमानत के लिये न्यायालय पहुंचे

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  • Publish Date - November 10, 2020 / 10:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजायनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिये कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुये कहा था कि उन्हें राहत के लिये निचली अदालत जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने की पुलिस ने चार नवंबर को, इंटीरियर डिजायनर की कंपनी की बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं करने के कारण अन्वय और उसकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिये बाध्य करने के मामले में अर्नब को गिरफ्तार किया था।

इस याचिका में अर्नब ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ही अलीबाग थाने के प्रभारी, मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को भी पक्षकार बनाया है।

अर्नब की नियमित जमानत अर्जी पर अलीबाग की अदालत में सुनवाई होनी है।

भाषाअनूप

अनूप मनीषा

मनीषा