तिरुवनंतपुरम, 22 फरवरी (भाषा) केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने तिरुवनंतपुरम जिले में नजदीकी नेदुमंगड के एक अस्पताल में सी-सेक्शन से प्रसव के दौरान एक नवजात की हाल में हुई मौत के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अलेक्जेंडर थॉमस ने जिला चिकित्सा अधिकारी को जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
एसएचआरसी के एक बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई एक कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है जिसमें घटना के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार चिकित्सक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
राज्य सरकार ने इस मामले के संबंध में सरकारी अस्पताल के एक सलाहकार चिकित्सक को पहले ही निलंबित कर दिया था।
नेदुमंगड जिला अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में कार्यरत डॉ. बिंदू सुंदर को जांच जारी रहने तक निलंबित कर दिया गया था।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, नवजात शिशु की मृत्यु से संबंधित चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों और मीडिया में आयी रिपोर्टों के माध्यम से सामने आए रिश्वतखोरी के आरोपों के मद्देनजर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
भाषा गोला सिम्मी
सिम्मी