निजी, सार्वजनिक संस्थानों को मतदान के लिए अवकाश देने का आदेश, छुट्टी नहीं दी तो मिलेगा दंड

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निजी, सार्वजनिक संस्थानों को मतदान के लिए अवकाश देने का आदेश, छुट्टी नहीं दी तो मिलेगा दंड

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  • Publish Date - March 30, 2019 / 03:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

रांची। कार्मिक विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के दिन संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सरकारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के साथ सभी निजी, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों को वोटिंग के लिए अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। इस दिन ये सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को वोट डालने अवकाश दिया जाएगा।

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अवकाश लेने पर उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगान बल्कि उस दिन का वेतन मान्य होगा। यदि कोई कामगार इस आधार पर नियोजित है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए वेतन नहीं मिलेगा तो भी उसे इस अवकाश के दिन का वेतन देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों जुर्माना देना होगा तथा यह दंडनीय भी होगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में भी शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी।

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आपको बतादें 29 अप्रैल को चतरा, लोहरदगा, पलामु, 6 मई को कोडरमा, रांची, हजारीबाग में स्थित सरकारी दफ्तारों में छुट्टी रहेगी। 12 मई को गिरीडीह, धनबाद, जमशेदपुर, सिंहभूम और 19 मई को राजमहल, दुमका, गोड्डा में वोटिंग है। दोनों तारीख को रविवार पड़ रहा है। इस दिन अवकाश ही रहता है। हालांकि कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इन चारों तिथियों को अवकाश घोषित करने अधिसूचना जारी कर दी है।