सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख एक माह बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे

Ads

सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख एक माह बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे

  •  
  • Publish Date - July 26, 2018 / 01:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। इसकी सूचना वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। ट्वीट में कहा गया है कि ‘मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं (said categories of taxpayers) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी

बता दें कि देर से रिटर्न फाइल करने पर पिछले साल तक कोई जुर्माना नहीं लगता थालेकिन इस वर्ष से जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि, यह प्रावधान आकलन वर्ष (असेसमेंट इयर) 2018-19 से ही लागू होगा।

यह भी पढ़ें : हेमा मालिनी का बयान- चाहूं तो एक मिनट में बन सकती हूं मुख्यमंत्री

सरकार ने इनकम टैक्स क्ट में नया सेक्शन 234F जोड़ दिया है। इसके मुताबिक समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करनेवाले को 139(1) में बताए गए नियमों के आधार पर 10,000 रुप तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

वेब डेस्क, IBC24