नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। इसकी सूचना वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। ट्वीट में कहा गया है कि ‘मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं (said categories of taxpayers) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी’।
बता दें कि देर से रिटर्न फाइल करने पर पिछले साल तक कोई जुर्माना नहीं लगता था। लेकिन इस वर्ष से जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि, यह प्रावधान आकलन वर्ष (असेसमेंट इयर) 2018-19 से ही लागू होगा।
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सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234F जोड़ दिया है। इसके मुताबिक समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करनेवाले को 139(1) में बताए गए नियमों के आधार पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।