जम्मू कश्मीर: धोखाधड़ी मामले में एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज

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जम्मू कश्मीर: धोखाधड़ी मामले में एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - March 6, 2026 / 01:03 PM IST,
    Updated On - March 6, 2026 / 01:03 PM IST

श्रीनगर, छह मार्च (भाषा) जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की एक अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपराध शाखा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बैंक की शोपियां शाखा में धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

आरोपियों में आदिल अयूब गनई, इरफान मजीद जरगर, मुबाशिर हुसैन शेख, जायद मंजूर और जावेद अहमद भट शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल श्रीनगर स्थित केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव