जम्मू कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी मामले में चंडीगढ़ में संपत्ति कुर्क की

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जम्मू कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी मामले में चंडीगढ़ में संपत्ति कुर्क की

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  • Publish Date - May 9, 2026 / 03:21 PM IST,
    Updated On - May 9, 2026 / 03:21 PM IST

जम्मू, नौ मई (भाषा) जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले की जांच के दौरान चंडीगढ़ में लगभग 93 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला इस साल 14 जनवरी को उस वक्त सामने आया था जब बाग-ए-बहू थाने की पुलिस टीम ने जम्मू के राजीव नगर (नरवाल) निवासी अरुण सिंह को गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से कथित तौर पर हेरोइन बरामद की थी।

उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ की बरामदगी के बाद संबंधित थाने में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े बड़े वित्तीय लेनदेन के पुख्ता सबूत मिले।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के सिलसिले में मामले के जांचकर्ता चंडीगढ़ पहुंचे, जहां यह पता चला कि मुख्य आरोपी अरुण का भाई, सह-आरोपी ऋषि सिंह ने कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन के जरिये एक आवासीय संपत्ति खरीदी थी।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की वित्तीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दक्षिण क्षेत्र की एक पुलिस टीम ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 38-ए में स्थित अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया।

पुलिस ने बताया कि यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम के उन प्रावधानों के तहत की गई है, जो मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और उन्हें कुर्क करने से संबंधित हैं।

भाषा प्रचेता सुभाष

सुभाष