झारखंड की अदालत ने हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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झारखंड की अदालत ने हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - November 29, 2025 / 04:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2025 / 04:27 PM IST

सरायकेला (झारखंड), 29 नवंबर (भाषा) झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले तालाब से मछली पकड़ने को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को लखीराम सिंह पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लखीराम सिंह ने 12 दिसंबर 2022 को नीमडीह थाना क्षेत्र में शिवचरण सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने से पहले उसे शराब पिलाई थी।

इस संबंध में पीड़ित के रिश्तेदार मलिन्द्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर लखीराम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

तालाब की देखभाल करने वाले शिवचरण सिंह ने लखीराम सिंह द्वारा तालाब से मछली पकड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

भाषा

शुभम माधव

माधव