रांची, 21 अगस्त (भाषा) निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत झारखंड के प्रत्येक मतदान केंद्र पर शनिवार से दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित करेगा।
इन शिविरों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिकों और ऐसे परिवारों की सहायता की जाएगी जिनके सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 22 और 23 अगस्त को आयोजित इन शिविरों में बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) पात्र मतदाताओं को प्रपत्र 6 और 8 भरने में सहायता करेंगे।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने कहा, ‘‘18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो जाने वाले पात्र व्यक्ति शिविर में जाकर प्रपत्र 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, लेकिन वे वर्तमान में एक ही स्थान पर रहते हैं तो प्रपत्र 8 भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उनके नामों को एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने पांच अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की थी, जिसमें 43.61 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए थे।
एसआईआर कवायद शुरू होने से पहले झारखंड में 2.64 करोड़ मतदाता थे।
कुमार ने कहा कि इस कवायद के बाद जारी प्रारूप मतदाता सूची में 2.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.12 करोड़ पुरुष, 1.08 करोड़ महिलाएं और 260 ‘थर्ड-जेंडर’ मतदाता शामिल हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। वहीं, संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दी गई है।
इससे पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि पांच अगस्त से चार सितंबर तक निर्धारित की गई थी, जबकि अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर को प्रकाशित की जानी थी।
भाषा
देवेंद्र नरेश
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