जुबिन मौत मामला : आरोपी श्यामकानु की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, 30 अप्रैल को आएगा फैसला

जुबिन मौत मामला : आरोपी श्यामकानु की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, 30 अप्रैल को आएगा फैसला

जुबिन मौत मामला : आरोपी श्यामकानु की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, 30 अप्रैल को आएगा फैसला
Modified Date: April 23, 2026 / 07:24 pm IST
Published Date: April 23, 2026 7:24 pm IST

गुवाहाटी, 23 अप्रैल (भाषा) विशेष त्वरित अदालत ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी कर ली और अपना फैसला 30 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

अदालत में महंत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई और उनके वकील ने अभियोजन पक्ष की दलीलों का खंडन किया।

न्यायमूर्ति शर्मिला भुइयां की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपराह्न सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।

‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ (एनईआईएफ) के आयोजक महंत ने असम विधानसभा चुनाव के एक दिन बाद, 10 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने महंत द्वारा दाखिल एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जब्त किए गए दस्तावेजों और निजी सामान को वापस करने का अनुरोध किया है।

महंत के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि महंत गत सात महीने से कारागार में है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए।

विशेष लोक अभियोजक जियाउर कमर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि महंत के बयानों और सबूतों में विसंगतियां मिली हैं, खासकर जुबिन को शराब की आपूर्ति के संबंध में।

कमर ने कहा कि आरोपी ने दावा किया था कि उसने एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि जुबिन को शराब नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सबूतों से जानकारी मिली है कि उसने सिंगापुर में असम के एक व्यक्ति को गायक के लिए शराब की बोतल खरीदने के लिए कहा था।

मामले में एक अन्य आरोपी और जुबिन के प्रबंधक रहे सिद्धार्थ शर्मा ने अपनी पिछली जमानत याचिका में कुछ विसंगतियों के कारण लंबित रहने के बाद एक संशोधित जमानत याचिका दायर की। शर्मा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही विशेष त्वरित अदालत में रोजाना के आधार पर जारी रहेगी।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 16 मार्च को जुबिन मामले की सुनवाई के लिए त्वरित अदालत गठित की थी।

जुबिन (52) की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह चौथे एनईआईएफ में हिस्सा लेने के लिए द्विपीय देश की यात्रा पर गए थे।

जुबिन की मौत से जुड़े मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा के अलावा जुबिन के बैंड में शामिल शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग तथा गायक के निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य शामिल हैं।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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