मंगलुरु (कर्नाटक), 27 जुलाई (भाषा) मंगलुरु की एक अदालत ने 2014 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार लोगों को सोमवार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस हत्या को प्रारंभ में एक सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएन जगदीश ने 15 मई, 2014 को गंगाधर पांगला की हत्या के मामले में सतीश बैकमपाडी (57), हरीश बैकमपाडी (61), पुष्पराज (47) और भास्कर बैकमपाडी (63) को हत्या का दोषी करार दिया।
अभियोजक के मुताबिक, दोषियों ने सतीश बैकमपाडी को बैकमपाडी मोगावीरा महासभा से निलंबन के लिए पांगला को जिम्मेदार मानते हुए उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक एसयूवी में सवार होकर पांगला के स्कूटर का पीछा किया और पनांबुर पुलिस थाना अंतर्गत मीनाकलिया में गणेश शिपिंग गोदाम के पास उसके स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दी और मौके से भाग गए।
शुरुआत में एक सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया, लेकिन बाद में जांच के दौरान आपराधिक साजिश के साक्ष्य मिलने पर इसे हत्या के मामले में तब्दील किया गया।
अदालत ने सभी चार दोषियों में से प्रत्येक पर 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया और इसमें से 50,000 रुपये का भुगतान पीड़िता की बेटी को मुआवजे के तौर पर करने का निर्देश दिया।
भाषा सं राजेंद्र आशीष
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