Karnataka Govt New Footpath Policy: बिना इजाजत लगाया बैनर-पोस्टर या फ्लैक्स तो 50,000 से 1 लाख रु तक जुर्माना.. राज्य सरकार ला रही है नई फुटपाथ नीति

Karnataka Govt New Footpath Policy: कर्नाटक सरकार नई फुटपाथ नीति लाएगी, अतिक्रमण हटेगा, अवैध फ्लेक्स-बैनर पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।

Karnataka Govt New Footpath Policy: बिना इजाजत लगाया बैनर-पोस्टर या फ्लैक्स तो 50,000 से 1 लाख रु तक जुर्माना.. राज्य सरकार ला रही है नई फुटपाथ नीति

Karnataka Govt New Footpath Policy || Image- ANI News File

Modified Date: July 3, 2026 / 10:55 pm IST
Published Date: July 3, 2026 10:54 pm IST
HIGHLIGHTS
  • नई फुटपाथ नीति जल्द होगी लागू।
  • अवैध फ्लेक्स पर एक लाख तक जुर्माना।
  • रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बनेंगे वेंडिंग जोन।

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार जल्द ही नई फुटपाथ नीति लागू करने जा रही है ताकि लोगों को पैदल चलने के लिए साफ और सुरक्षित रास्ता मिल सके। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि फुटपाथों पर अवैध कब्जा, वाहन पार्किंग और कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। (Karnataka Govt New Footpath Policy) इसके साथ ही अवैध फ्लेक्स और बैनर लगाने वालों पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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फुटपाथ पर कब्जा, लोगों के लिए ख़तरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर फुटपाथ बनाए हैं। उन पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं या दुकानें लग जाती हैं। इससे लोगों को मजबूर होकर सड़क पर चलना पड़ता है। यह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए नई फुटपाथ नीति लाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अलग से वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। जिन विक्रेताओं का पंजीकरण होगा, उन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही कारोबार करने की अनुमति मिलेगी। (Karnataka Govt New Footpath Policy) जिन सड़कों पर फुटपाथ खाली रखना जरूरी होगा, वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।

बिना अनुमति फ्लैक्स पर तगड़ा जुर्माना

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विधायकों ने एकमत होकर अपनी राय दी है और नई नीति तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अवैध फ्लेक्स और बैनरों पर सख्ती की घोषणा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि बिना अनुमति लगाए गए हर फ्लेक्स पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैनर के नीचे जिसका नाम लिखा होगा, उसी से जुर्माना वसूला जाएगा।

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उन्होंने कहा कि जन्मदिन, स्वागत या अन्य कार्यक्रमों के नाम पर जगह-जगह फ्लेक्स लगाने का चलन बहुत बढ़ गया है। (Karnataka Govt New Footpath Policy) सरकार ने इसके लिए विज्ञापन बोर्ड की व्यवस्था कर रखी है। यदि किसी को प्रचार करना है तो वह उन्हीं बोर्डों का उपयोग करे। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फ्लेक्स या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

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लेखक के बारे में

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