कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध हटाया

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध हटाया

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  • Publish Date - January 23, 2026 / 05:51 PM IST,
    Updated On - January 23, 2026 / 05:51 PM IST

बेंगलुरु, 23 जनवरी (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया, जिससे इन सेवाओं को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है और वह इसकी समीक्षा करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।

हालांकि, उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है।

मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। अब खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली है। एक बार फैसले की प्रति आ जाने दीजिए, मैं इसे पढ़कर आप सभी से चर्चा करूंगा।’’

कंपनी ‘उबर’ ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।

‘उबर’ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम कर्नाटक में बाइक टैक्सी को यात्री परिवहन के वैध माध्यम के रूप में मान्यता देने के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं।’’

कंपनी के अनुसार, बाइक टैक्सियां भारतीय शहरों के लिए आवाजाही का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।

बयान के अनुसार, ‘‘इस फैसले से उन लाखों वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी जो अपनी आजीविका के लिए बाइक टैक्सियों पर निर्भर हैं। हम इस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और शहरों की आवाजाही संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।’

भाषा प्रचेता सुरेश

सुरेश