फोन हैकिंग और दुर्लभ सिक्कों की चोरी के संदेह में मकान मालिक ने किरायेदार की हत्या की

फोन हैकिंग और दुर्लभ सिक्कों की चोरी के संदेह में मकान मालिक ने किरायेदार की हत्या की

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  • Publish Date - November 14, 2025 / 05:06 PM IST,
    Updated On - November 14, 2025 / 05:06 PM IST

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली में फोन ‘हैकिंग’ और दुर्लभ सिक्के चुराने के संदेह में मकान मालिक द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले से एक किराएदार की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान इरशाद (31) के रूप में हुई जिसे 11 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह जिम में ‘टर्मिन इंजेक्शन’ का इस्तेमाल करने का आदी था जबकि हमले के दौरान भी उसने इसका उपयोग किया हुआ था।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, ‘‘नौ नवंबर को पीड़ित तमन्ने अपने दो परिचितों के साथ सुभाष प्लेस थाने पहुंचा और आरोप लगाया कि उसके मकान मालिक ने उसकी पिटाई की।’’

वह जल्द ही बेहोश होने लगा और उसे भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि मृतक लॉरेंस रोड स्थित एक फैक्टरी में काम करता था और शकूरपुर में रहता था।

उसके सहकर्मी नाजिम ने जांचकर्ताओं को बताया कि पीड़ित और उसके साथ कमरे में रहने वाले वीरेंद्र को उनके मकान मालिक इरशाद ने फोन हैकिंग और दुर्लभ सिक्कों की चोरी के संदेह में बुधवार और बृहस्पतिवार तक दो दिन बंधक बनाकर रखा और पीटा।

नाजिम ने बताया कि दोनों किसी तरह शुक्रवार सुबह उसके चंगुल से निकलकर भागने में सफल हुए और अपने घर पहुंचे। इसके बाद पेट में दर्द की शिकायत के चलते अगले दो दिनों तक तमन्ने का विभिन्न क्लीनिक में इलाज किया गया।

नाजिम ने पुलिस को बताया कि दूसरा पीड़ित वीरेंद्र डर के कारण बिहार स्थित अपने पैतृक गांव भाग गया।

आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर छापे मारे गए।

पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 11 नवंबर को रोहिणी से इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने दोनों पीड़ितों पर हमला करने की बात कबूल की और दावा किया कि उसे शक है कि वे वज़ीरपुर स्थित उसके कारखाने में हुई डकैती से जुड़े सबूत मिटाने के लिए उसका फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा यासिर नरेश

नरेश