गोरखपुर: लखीमपुर खिरी में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रोष व्याप्त है। हालात को देखते हुए गोरखपुर जिला आबकारी अधिकारी ने दशहरे के अवसर पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में कल यानि 15 अक्तूबर को पूरे जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
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मिली जानकारी के अनुसार आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दशहरा व मूर्ति विसर्जन के अवसर पर शान्ति व्यवस्था को देखते हुए जनपद की समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानों के साथ देशी शराब, विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बीयर, ताड़ी, डिनेचर स्प्रीट, बार, भांग की भी बिक्री नहीं होगी। क्लब एवं होटल बार भी बंद रहेंगे।
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इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि कोई भी लाइसेंसी या होटल मालिक शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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