शराब परिवहन घोटाला: पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

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शराब परिवहन घोटाला: पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

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  • Publish Date - July 29, 2026 / 11:58 AM IST,
    Updated On - July 29, 2026 / 11:58 AM IST

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के शराब परिवहन घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

राव की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने राव के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राव की अग्रिम जमानत याचिका तीन जुलाई को खारिज कर दी थी।

शराब परिवहन से जुड़े मामले की जांच एक अलग ‘प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) के तहत की जा रही है और यह आंध्र प्रदेश के मुख्य शराब घोटाला मामले से अलग है।

यह मामला 2020 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) की शराब परिवहन निविदा प्रक्रिया में कथित हेरफेर से संबंधित है।

भाषा सिम्मी शोभना

शोभना