लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल से मंजूरी मांगी

लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल से मंजूरी मांगी

लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल से मंजूरी मांगी
Modified Date: July 12, 2026 / 09:13 am IST
Published Date: July 12, 2026 9:13 am IST

बेंगलुरु, 12 जुलाई (भाषा) लोकायुक्त पुलिस ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के एक मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि खान पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 25 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

ऐसी जानकारी है कि लोकायुक्त पुलिस ने विशेष लोकायुक्त अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी मांगते हुए संबंधित दस्तावेज राज्यपाल को सौंपे हैं।

लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल से मंजूरी मांगे जाने के संबंध में एक सवाल पर राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, ‘‘जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाए। देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं। मैंने अभी यह नहीं देखा है कि लोकायुक्त ने क्या कहा है। मैं इसका अध्ययन करूंगा और उसके बाद ही बेहतर तरीके से टिप्पणी कर पाऊंगा।’’

सूत्रों के मुताबिक, आईएमए पोंजी घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त 2021 में खान से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी।

बाद में ईडी ने आगे की जांच के लिए मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंप दिया था।

राज्य में एसीबी को समाप्त किए जाने के बाद मामले की आगे की जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई।

इससे पहले लोकायुक्त पुलिस ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में खान को पूछताछ के लिए तलब किया था।

भाषा गोला रंजन

रंजन


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