mosquito incese stick/ image source: freepik
Machhar Marne Wali Agarbatti Ban: नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मच्छर भगाने वाली कुछ अगरबत्तियों (कॉइल और धूप) के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उन उत्पादों के खिलाफ की गई है, जिनमें अपंजीकृत और संभावित रूप से हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग की पुष्टि हुई है। प्रशासन का मानना है कि इन उत्पादों का इस्तेमाल आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इन पर रोक लगाना जरूरी था।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि यह कदम शासन के निर्देशों के तहत उठाया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ कंपनियां मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों में डाईमेंफ्लूथ्रिन और मेपरफ्लूथ्रिन जैसे रसायनों का उपयोग कर रही हैं, जो निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकृत नहीं हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन रसायनों का बिना अनुमति इस्तेमाल कीटनाशी अधिनियम 1968 और उससे जुड़े नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा, इन रसायनों के संपर्क में आने से बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
प्रशासन कंपनियां ने Machhar Marne Wali Agarbatti Ban मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करें। साथ ही, बाजारों में जांच और निगरानी भी तेज कर दी गई है। संबंधित विभाग की टीमें लगातार दुकानों और गोदामों की जांच कर रही हैं और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां उत्पादों की जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल प्रमाणित और सुरक्षित उत्पादों का ही उपयोग करें और यदि किसी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।